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Monday, February 24, 2025

ओव्हर लोड गिट्टी एवं रेत के अवैध परिवहन के चार प्रकरणों पर वसूला गया एक लाख 43 हजार 853 रूपये का प्रशमन शुल्क

 कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश के बाद खनिज विभाग द्वारा चार प्रकरणों से अनावेदकों पर अधिरोपित 1 लाख 43 हजार 853 रूपये का प्रशमन शुल्क जमा कराया गया है।

कटनी

खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर जिला प्रशासन द्वारा नियमित निगरानी की जा रही है और कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही खनिज के अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों से निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि भी जमा कराई जा रही है।

जिला खनिज अधिकारी ने बताया की कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर खनिज विभाग के अमले द्वारा बीती 5 फरवरी को ग्राम बिस्तरा में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान हाईवा वाहन क्रमांक एम.पी 21 जेड.सी 3625 से अनावेदक अशोक केवट निवासी घुन्नौर तहसील विजयराघवगढ़ द्वारा 2.5 घनमीटर ओव्हर लोड गिट्टी का अवैध परिवहन किया जाना पाये जाने पर वाहन जप्त कर विभाग द्वारा उक्त कृत्य पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर 48 हजार 978 रूपये का प्रशमन शुल्क अधिरोपित किया गया था।

इसी तरह एक अन्य प्रकरणों मे बीती 23 जनवरी 2024 को ग्राम रोहनिया सांघी मोड में निरीक्षण के दौरान टेक्टर ट्राली वाहन क्रमांक एम.पी.21 ए.ए.9252 द्वारा 3 घनमीटर रेत का अवैध परिवहन पाये जाने पर वाहन जप्त किया किया जाकर 31 हजार 625 रूपये का प्रशमन शुल्क अधिरोपित किया गया था।

दो अन्य प्रकरणों में 2 फरवरी 2024 को ग्राम दुर्गा चौक में आकस्मिक जांच के दौरान ट्रेक्टर ट्राली वाहन क्रमांक एम.पी.21 ए.ए. 1868 द्वारा तथा चाका बाईपास में ट्रेक्टर ट्राली वाहन क्रमांक एम.पी.21 ए.ए. 2350 द्वारा 3-3 घनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाये जानें पर अनावेदक राजू आदिवसी निवासी जुहली एवं अनिकेत पटेल पर अलग – अलग 31 हजार 625 रूपये का प्रशमन शुल्क अधिरोपित किया गया था।

गिट्टी एवं रेत के अवैध परिवहन के प्रकरण में खनिज विभाग द्वारा अनावेदकों को अधिरोपित प्रशमन शुल्क की राशि जमा करनें हेतु सूचना पत्र प्रेषित किया गया। अनावेदक द्वारा अधिरोपित प्रशमन शुल्क की राशि चालान के माध्यम से जमा कर दिये जाने के पश्चात जप्तशुदा वाहन को मय खनिज यदि किसी अन्य प्रकरण में वाहन की आवश्यकता न होने पर विधिवत मुक्त किये जाने की विधि संगत कार्यवाही करनें हेतु प्रकरण कलेक्टर अवि प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 के नियम 19 के तहत कार्यवाही करते हुए चारों अनावेदकों पर अधिरोपित की गई प्रशमन शुल्क की राशि एक लाख 43 हजार 853 रूपये की राशि जमा कर दिये जाने के पश्चात वाहन मुक्त करनें की कार्यवाही की जाकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।

सुंदरलाल बर्मन
सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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