खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी
कटनी
राज्य शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार जिले के खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है।
कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर जिला प्रशसन एवं खाद्य सुरक्षा प्रशासन के संयुक्त दल द्वारा सोमवार को इण्डस्ट्रियल एरिया, अमकुही स्थित एम.डी. फूड प्रोडक्ट का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर में लायसेंस के शर्तों के अनुसार नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वाटर टेस्टिंग, फूड टेस्टिंग रिपोर्ट मौके पर नहीं पाया गया। साथ ही उक्त फैक्टरी में साफ-सफाई हेतु रेग्युलर शेड्यूल एवं पेस्ट कन्ट्रोल का रिकॉर्ड नहीं पाया गया। इस संबंध में खाद्य कारोबारकर्ता को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया है। उक्त संस्थान से फ्राइम्स, पॉमेलिन ऑइल, मक्का टुकड़ी टिकटिक फ्राइम्स एवं छोटू-मोटू फ्राइम्स के कुल सात नमूनें एकत्रित कर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गये हैं। जांच परिणाम प्राप्त होने के पश्चात् खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
कार्यवाही के दौरान एस.डी.एम. प्रदीप कुमार मिश्र, तहसीलदार शशि भूषण सिंह एवं अन्य अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वय देवकी सोनवानी एवं ब्रजेश विश्वकर्मा उपस्थित रहे।