शिकायतों के अनिराकृत होने की पुर्नावृत्ति न हो
दमोह
सी. एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर माह सितम्बर 2024 में अनिराकृत पाई गई शिकायतों का निराकरण एल-1, एल-2 अधिकारियों द्वारा समय-सीमा में न किये जाने एवं वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना किये जाने के फलस्वरूप प्रति शिकायत 100 रूपये के मान से 09 विभागो की 82 शिकायतों के अनिराकृत होने के आरोप में 26 अधिकारियों पर 8 हजार 200 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
उक्त जुर्माने की राशि 03 दिवस के भीतर लोक सेवा प्रबंधन विभाग दमोह के कार्यालय (कक्ष क्रमांक 72 कलेक्ट्रेट) में जमा कर रेडक्रॉस सोसाइटी की रसीद प्राप्त करें अथवा रेड क्रॉस सोसायटी दमोह के बैंक खाते में जमा कर रसीद इस कार्यालय में प्रस्तुत की जाये। आदेशित किया है कि शिकायतों के अनिराकृत होने की पुर्नावृत्ति न हो।
ज्ञातव्य है नागरिकों की शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने हेतु राज्य शासन द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन 181 संचालित किया जा रहा है। सी. एम. हेल्पलाईन 181 पोर्टल पर नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण में एल-1/एल-2 अधिकारियों का मुख्य उत्तरदायित्व रहता है। शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण के संबंध में लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया गया है साथ ही समय-समय पर निर्देश भी जारी किये गये हैं। उपरोक्त प्रशिक्षण व निर्देशों के उपरांत भी सी. एम. हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतें अनिराकृत पाई जा रही हैं।