सात दिन के भीतर नवीनीकरण के लिये आवेदन नहीं देने पर शासन में भूमि वेष्ठित करने होगी कार्यवाही.
जबलपुर
शहर में 20 हजार पट्टाधारकों ने नहीं कराया नवीनीकरण.
शहर के सभी नजूल पट्टों का नवीनीकरण करने अभियान चलाया जायेगा। इसके तहत ऐसे सभी पट्टाधारकों को नोटिस जारी किये जायेंगे, जिन्होंने अभी तक नजूल पट्टों का नवीनीकरण नहीं कराया है। नोटिस के बाद भी नवीनीकरण के लिये आवेदन नहीं करने पर पट्टाधारकों के विरुद्ध पुनः प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
यह जानकारी आज अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत की अध्यक्षता में जिला पंचायत में संपन्न हुई राजस्व अधिकारियों एवं राजस्व निरीक्षकों की बैठक में दी गई। बैठक में बताया गया कि जबलपुर शहर में ऐसे लगभग 20 हजार स्थाई पट्टे हैं, जिनका नवीनीकरण शेष है।
अपर कलेक्टर श्री गहलोत ने बैठक में कहा कि नजूल पट्टों का नवीनीकरण नहीं कराने वाले सभी पट्टाधारकों को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेजों सहित सात दिन के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने का समय दिया जाये। इसके बावजूद भी यदि पट्टाधारक नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है तो पट्टे पर उसे दी गई भूमि को शासन के हित में वेष्ठित करने (पुनः प्रवेश) की कार्यवाही प्रारंभ की जाये।
बैठक में अपर कलेक्टर ने ऐसे सभी प्रकरणों में भी अर्थदंड एवं भू-भाटक सहित डायवर्सन का प्रकरण तैयार कर पुनः निर्धारण की कार्यवाही करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों एवं राजस्व निरीक्षकों को दिये जिनमें भूमि स्वामियों द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा-59 का उल्लंघन कर उपयोग परिवर्तन कर लिया गया है। श्री गहलोत ने बैठक के माध्यम से शहर के ऐसे सभी नजूल स्थाई पट्टाधारकों से पट्टों का यथोचित समय पर नवीनीकरण कराने का अनुरोध किया है, जिन्होंने अभी तक नवीनीकरण नहीं कराया है।
इन दस्तावेजों के साथ करना होगा नवीनीकरण के आवेदन
नजूल स्थाई पट्टों के नवीनीकरण के लिये पट्टाधारकों को अपने आवेदन में जिन दस्तावेजों को संलग्न करना अनिवार्य होगा, उनमें पुराना पट्टा (फार्म एच, फार्म एफ एवं फार्म आ), पुराना पट्टा न होने की स्थिति में वर्ष 1955 से अभी तक के नजूल खसरे की सत्यापित प्रति, समस्त आहरण संबंधी दस्तावेज (रजिस्ट्री, लिंक रजिस्ट्री, दानपत्र, वसीयत नामा एवं अन्य दस्तावेज) नामान्तरण आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि, व्यवसायिक भू-खण्ड के नवीनीकरण के लिये नगर तथा ग्राम निवेश का भूमि उपयोग मद, व्यावसायिक भू-खण्ड की स्थिति में व्यवसाय का विवरण देते हुये शपथ पत्र 200 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, वर्तमान नजूल संधारण खसरा जिसकी नकल आवेदन तीन माह से पूर्व की न हो, दिनांक और समय सहित गूगल लोकेशन के साथ प्रिंट स्थल का मानचित्र (फोटो), नगर निगम एवं नगर तथा ग्राम निवेश से अप्रूव्ड नक्शे की प्रति, नगर निगम टैक्स रसीद एवं समस्त आवेदकों के आधार कार्ड।
नवीनीकरण के लिये राजस्व निरीक्षक से करना होगा संपर्क :-
नजूल स्थाई पट्टे नवीनीकरण के लिये पट्टाधारक राजस्व निरीक्षकों से संपर्क कर सकेंगे। सिटी ब्लॉक 1 से 15 एवं 76 से 80 के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक प्रवीण दुबे से , सिटी ब्लॉक 16 से 39 पट्टाधारक लटोरी सिंह, सिटी ब्लॉक 40 से 45 के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक अम्बकेश्वर बढ़गैया, सिटी ब्लॉक 46 से 55 के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक रिपुदमन सिंह, सिटी ब्लॉक 56 से 75 के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक सुयोग्य श्रीवास्तव, सिटी ब्लॉक 81 से 111 के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक दलगंजन यादव, सिटी ब्लॉक 112 से 130 एवं सिविल स्टेशन 12 से 21 के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक गौरव सिंह, सिटी ब्लॉक 131 से 150 के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक रवीन्द्र सिंह, सिविल स्टेशन 1 से 11 के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक उमेश कुशवाहा, सिविल स्टेशन 21 से 43 के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक नीतेश तिवारी, गोरखपुर नजूल के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक रमेश साहू, रविशंकर सेन एवं अमित दुबे, गोरखपुर डायवर्जन के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक महेन्द्र साहू, अंकित शुक्ला, विश्वास भंडारी, रमेश साहू, रविशंकर सेन एवं अमित दुबे, आधारताल डायवर्जन के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक अम्बकेश्वर बढ़गैया, सुयोग्य श्रीवास्तव एवं श्रीमती सुरभि जैन से तथा रांझी डायवर्जन के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक कैलाश उर्वेती एवं शैलेष श्रीवास्तव से नजूल स्थाई पट्टे के नवीनीकरण के लिये संपर्क कर सकते हैं




