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Thursday, March 19, 2026

श्रम संहिताओं का असर: बीड़ी-सिगार श्रमिकों को ओवरटाइम पर दोगुना वेतन का अधिकार

नए प्रावधान से मजदूरों को मिलेगा आर्थिक सुरक्षा का सहारा

नई दिल्ली

लागू श्रम संहिताओं के तहत बीड़ी और सिगार उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक बड़ा और राहतभरा प्रावधान सामने आया है। अब यदि किसी श्रमिक से निर्धारित कार्य-घंटों से अधिक काम कराया जाता है, तो नियोक्ता को उसे सामान्य वेतन दर का दोगुना ओवरटाइम भुगतान करना अनिवार्य होगा।

अब तक इस क्षेत्र में ओवरटाइम को लेकर स्पष्ट नियमों के अभाव में श्रमिकों को उचित भुगतान नहीं मिल पाता था। नए प्रावधान के बाद अतिरिक्त काम के बदले दोगुना वेतन सुनिश्चित होगा कार्य-घंटों की सीमा का पालन जरूरी होगा श्रमिकों के शोषण पर रोक लगेगी

बीड़ी और सिगार उद्योग में बड़ी संख्या में श्रमिक, विशेषकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग कार्यरत हैं। यह फैसला उनके लिए आर्थिक मजबूती और सामाजिक सुरक्षा का नया आधार बनेगा।

नई व्यवस्था के तहत नियोक्ताओं को ओवरटाइम का सही रिकॉर्ड रखना होगा निर्धारित समय से अधिक काम लेने पर भुगतान करना होगा  नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है

श्रमिक संगठनों ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे मजदूरों को उनका हक मिलेगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित निरीक्षण के बिना इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा।

सुंदरलाल बर्मन
सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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