केंद्र सरकार ने घरेलू गैस कनेक्शन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
नई दिल्ली।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी वितरण व्यवस्था में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं के घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन है, वे अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के पात्र नहीं होंगे।
नए नियम के अनुसार जिन उपभोक्ताओं के पास PNG और LPG दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को आगे गैस सिलेंडर की रिफिल की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सरकार का मानना है कि इस कदम से एलपीजी सिलेंडरों की अनावश्यक खपत कम होगी और जरूरतमंद परिवारों तक गैस की उपलब्धता बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो सकेगी।
यह संशोधित नियम आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत राजपत्र (गजट) में प्रकाशित होने के बाद प्रभावी होगा। मंत्रालय के अनुसार नियम लागू होने के बाद गैस एजेंसियों को इसका सख्ती से पालन करना होगा।




