मध्यप्रदेश शासन ने अपराध समीक्षा बैठक में नशे के कारोबारियों पर दिये कार्यवाही के निर्देश
जबलपुर
निर्देशों के परिपालन में जबलपुर पुलिस की नशे के कारोबारियों पर दबिश, अवैध शराब आदि के कारोबार में लिप्त 35 आरोपी गिरफ्तार
मान्नीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिनॉक 8-10-22 को वर्चुअल बैठक के माध्यम से सभी जिलों की अपराध समीक्षा बैठक ली गई । मान्नीय मुख्यमंत्री द्वारा नशे के कारोबारियों पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश देते हुये मुख्य रूप से अवैध शराब बेचने वालों, भंडारण, परिवहन तथा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर उत्पात मचाने वालों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए, साथ ही स्कूल-कॉलेज़ों के आसपास गुमटी, होटलों और दुकानों की सघन चेकिंग करने तथा नशे में संलिप्त गिरोह को ’क्रश’ करने के निर्देश दिए गये हैं
मान्नीय मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से) द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियो को अवैध मादक पदार्थ/अवैध शराब के कारोबार मे लिप्त आरोपियों को चिन्हित करते हुये सभी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।
आदेश के परिपालन में दिनॉक 3-11-22 के सुबह 6 बजे से आज दिनॉक 4-11-2022 की सुबह तक शहर एवं देहात थाना प्रभारियों के द्वारा दबिश देते हुये 35 आरोपियों को गिरफ्तार कर 88 लीटर कच्ची, 101 पाव देशी/अंग्रेजी शराब जप्त करते हुये 200 लीटर लाहन नष्ट किया गया है।
थाना प्रभारी मझौली अभिलाष मिश्रा ने बताया कि आज दिनांक 4-11-22 की सुवह विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम ढौडा में मुन्ना चक्रवर्ती अपने घर के सामने परछी मे, एवं नीलेश चक्रवर्ती अपने घर के पीछे तथा सुखराम राय अपने आंगन में प्लास्टिक के डिब्बो में अवैध रूप से कच्ची शराब बेचने हेतु रखे खडे है।
सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश देते हुये मुन्ना चक्रवर्ती उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम ढौडा मझोली को 13 लीटर कच्ची शराब एवं नीलेश चक्रवर्ती उम्र 30 वर्ष निवासी दुर्गा कालोनी ढोडा मझोली को 10 लीटर कच्ची शराब तथा सुखराम राय उम्र 63 वर्ष निवासी ग्राम ढौडा मझोली को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ पकडा गया तथा कच्ची शराब उतारने हेतु जमीन में गडाकर तैयार किया हुआ लगभग 200 लीटर लाहन नष्ट करते हुये जप्त तीनों आरोपियेां के विरूद्ध प्रथक-प्रथक धारा 34 (1) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।