होली पर्व पर लोकहित एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए म.प्र. आबकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 25 मार्च 2024 को अपरान्ह 03 बजे तक शुष्क दिवस घोषित किया है।
दमोह
उपरोक्त अवधि में जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों, एफ.एल.-2/एफ.एल.-3 होटल बारो एवं देशी मदिरा मद्यभण्डागार दमोह एवं हटा का संचालन निषिद्ध रखा जाये। उक्त अवधि में किसी भी प्रकार का मदिरा विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।