खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा आज शनिवार को जिला चिकित्सालय सेठ गोविंददास (विक्टोरिया) अस्पताल के सामने स्थित अमृत भण्डार की जाँच की गई।
जबलपुर
जिला आपूर्ति नियंत्रक कुलदीप पाराशर के निर्देशानुसार की गई जाँच के दौरान प्रतिष्ठान में गो गैस कम्पनी के 15 एवं भारत गैस का 1 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर असुरक्षित ढंग से भण्डारित पाये गये। जाँच के दौरान प्रतिष्ठान के संचालक द्वारा गैस सिलेंडरों से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए गये।
सहायक आपूर्ति अधिकारी संजय खरे से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतिष्ठान में पाये गए 16 गैस सिलेंडर, 4 अमानक रेगुलेटर, चार गैस चूल्हा आदि वस्तुओं को जप्त किया गया तथा जप्तशुदा गैस सिलेडरों को सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दिया गया।
प्रतिष्ठान संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रवृत्त द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियमन आदेश-2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरूप प्रकरण तैयार किया गया है।
जाँच की कार्रवाई में सहायक आपूर्ति अधिकारी संजय खरे, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी कुंजन सिंह, सिद्धार्थ राय एवं श्रीमती नीलम उपाध्याय शामिल रहे।