मुख्यमंत्री कृषक ब्याज ऋण माफी योजना :-रविवार 14 मई की दोपहर 3.30 बजे से शुरू होगी आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिय
जबलपुर
राज्यर शासन द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के डिफाल्टर कृषकों पर बकाया कालातीत फसल ऋणों के ब्याज माफ किये जाने की मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना-2023 के तहत पात्र किसानों से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया रविवार 14 मई की दोपहर 3.30 बजे से प्रारंभ की जायेगी। योजना के तहत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के ऐसे कृषक जिन पर 31 मार्च 2023 की स्थिति में मूलधन एवं ब्या्ज सहित कुल देयतायें 2 लाख रूपये तक है और जो डिफाल्टर हैं उनकी सूची समिति स्तर पर शनिवार 13 मई को प्रकाशित कर दी गई है।
मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का लाभ डिफाल्टर कृषकों की सूची में शामिल किसानों को आवेदन करने पर ही दिया जायेगा। डिफाल्टर किसानों की कुल देयताओं में अल्पकालीन एवं मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को शामिल किया जायेगा। योजना का लाभ जबलपुर जिले के 11 हजार 655 किसानों को मिलेगा। आवेदन करने पर इन किसानों की 65 करोड़ 49 लाख 17 हजार रूपये की राशि माफ की जा सकेगी।
पात्र किसानों से भरवाये जायेंगे आवेदन
मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सूची में शामित्र कृषकों के आवेदन एवं स्व-घोषणा पत्र 14 मई से भरे जायेंगे। योजना का लाभ केवल उन्हीं कृषकों को प्राप्त होगा जिनके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरे जायेंगे। निर्धारित आवेदन प्रपत्र पैक्स समिति अथवा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की किसी भी शाखा से कृषक को नि:शुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे। आवेदन पत्र की स्थानीय स्तर पर भी प्रिंट अथवा फोटोकॉपी कराई जा सकेगी। आवेदन फार्म भरवाने हेतु आवेदक कृषक से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। आवेदन फार्म प्राप्त होने की पावती भी दी जायेगी।
समिति प्रबंधक प्राप्त आवेदनों का परीक्षण प्रकाशित सूची एवं समिति के रिकार्ड के आधार पर करेंगे तथा उनके प्रत्येक आवेदन पत्र की जानकारी को यूटिलिटी पोर्टल में प्रविष्टि की जायेगी। आवेदन की पोर्टल में प्रविष्टि हेतु कृषक से कोई भी शुल्क नहीं लिया जायेगा। समिति प्रबंधक द्वारा परीक्षण उपरांत स्वीकृत प्रकरणों में ब्याज दावे की प्राप्ति हेतु प्रस्ताव जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
किसान कर सकेंगे दावे-आपत्ति
समिति द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत प्रकरणों के विरूद्ध कृषकों दूवारा आपत्ति की जा सकेगी। कृषक अपनी आपत्ति समिति के मुख्यालय में दे सकेंगे। जिले में प्राप्त आपत्तियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा संकलित कर जिल्ला स्तरीय क्रियान्वयन समिति में प्रस्तुत कर निराकरण कराया जायेगा तथा जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निर्णय अनुसार समिति द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
लाभान्वित कृषकों को जारी होगा डिफाल्ट मुक्ति प्रमाण-पत्र
ब्याज माफी का लाभ प्राप्त करने वाले कृषकों को डिफाल्ट मुक्त होने का प्रमाण-पत्र भी समिति द्वारा जारी किया जायेगा। लाभान्वित कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना अंतर्गत ऋण स्वीकृत कर पूर्व कालातीत बकाया मूलधन की राशि तक ऋण वितरण किया जा सकेगा।
योजनान्तर्गत लाभान्वित कृषकों को कृषि कार्य के लिए खाद उपलब्ध कराने की विशेष सुविधा दी जायेगी। जितनी राशि कृषक अपने ऋण खाते में नगद जमा करेंगे, उतनी राशि तक का खाद समिति से ऋण के रूप में कृषक प्राप्त कर सकेंगे।
इन्हे नहीं मिलेगा लाभ
सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के अध्यक्ष अथवा महापौर, कृषि उपज मण्डी के अध्यक्ष, सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा गठित निगम, मण्डल अथवा बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, समस्त आयकरदाता, भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर समस्त शासकीय अधिकारी-कर्मचारी तथा निगम, मण्डल, अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर 15 हजार रूपये प्रतिमाह या उससे अधिक पेंशन प्राप्तकर्ता, जीएसटी में 2 दिसम्बर, 2018 या उससे पूर्व पंजीकृत व्यक्ति, फर्म, फर्म के संचालक या फर्म के भागीदार मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।