सेवायें देने पर विलम्ब करने पर सीएमओ कटंगी पर 1 हजार 250 रुपये का अर्थदंड
जबलपुर
लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम के तहत तय समय सीमा के भीतर आवेदकों को सेवायें प्रदान नहीं करना कटंगी नगर परिषद मुख्य नगर पालिका अधिकारी को महंगा पड़ गया। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन ने उनके न्यायालय में चल रहे प्रकरण में फैसला देते हुये मुख्य नगर पालिका अधिकारी कटंगी को सेवायें देने में बिलम्ब का दोषी पाया है तथा उन पर 1 हजार 250 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है।
लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय पर सेवायें नहीं देने का यह प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में दिसम्बर 2021 में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण के अनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी कटंगी के अधिकार क्षेत्र में दो आवेदन तय समयावधि के बाद भी लंबित पाये गये थे। इनमें से पहले आवेदन में दो दिन का तथा दूसरे आवेदन में तीन दिन का बिलम्ब सेवायें देने में बिलम्ब हुआ।
सेवायें देने में बिलम्ब होने के इस प्रकरण में कलेक्टर न्यायालय द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। लेकिन वे नोटिस का संतोष जनक जबाब नहीं दे सके। उन्हें लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम के प्रति गम्भीरता प्रदर्शित नहीं का दोषी पाया गया। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने दोनों आवेदनों में पहले में दो दिन का बिलम्ब होने पर 250 रुपये प्रतिदिन के मान से 500 रुपये तथा दूसरे में तीन दिन का बिलम्ब होने पर 250 रुपये प्रतिदिन के मान से 750 रुपये तथा कुल 1 हजार 250 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया। उन्होंने नगर परिषद कटंगी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अर्थ दण्ड की राशि चालान से जमा कर कलेक्टर न्यायालय को सूचित करने के आदेश दिये हैं।